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अस्पताल के कर्मचारियों के साथ हो रहे गाली गलौज व मारपीट को गंभीरता से लेते हुए थाना अर्जुन्दा पुलिस ने दिखाई सख्ती, रायपुर से खोज कर लाये आरोपियों को

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श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय दुर्ग श्री राम गोपाल गर्ग, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुरजन राम भगत के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार जोशी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुण्डरदेही श्रीमति गीता वाधवानी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अर्जुन्दा टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर टीम गठित कर थाना अर्जुन्दा के अप0क्र0 157/2024 धारा धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5), 221, 132, 117 (2),121(2) बीएनएस एवं छ0ग0 चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान अधि0 2010 की धारा 3 के आरोपी 1. रितेश उर्फ गोरिया गांधी पिता स्व0 संपत गांधी उम्र 34 साल साकिन वार्ड क्रमांक 14 अर्जुन्दा थाना अर्जुन्दा वर्तमान पता- कुशालपुर दन्तेश्वरी मंदिर के पास थाना पुरानी बस्ती, जिला रायपुर 02. द्रिवेश उर्फ डम्पी देवांगन पिता स्व0 जगदीश प्रसाद देवांगन उम्र 29 साल साकिन जगन्नाथ मंदिर के पास अश्वनी नगर थाना पुरानी बस्ती, जिला रायपुर छ0ग0 की पता तलाश कर गिर0 कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मनेश कुमार पिता बिसम्भर सिंह उम्र 35 साल साकिन वार्ड क्रमांक 15 अर्जुन्दा थाना अर्जुन्दा जिला बालोद जो सीएचसी अर्जुन्दा में चौकीदार के पद पर कार्यरत् है, कि दिनांक 30.07.24 को प्रार्थी सीएचसी अर्जुन्दा में ड्यूटी में था, कि करीबन 09.15 बजे रात्रि में रितेश ऊर्फ गोरिया व एक अन्य साथी आया और हम लोगो को ईलाज कराना है, कहकर महिला वार्ड में घुस गये जिसे प्रार्थी द्वारा थोडा रूको सबका ईलाज होगा कहने पर रितेश और उसका साथी दोनो मिलकर तुम हम लोगो को जानते नही हो हम लोग क्या कर सकते है, कहकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौच कर हाथ मुक्का से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने लगे। मारपीट करने से प्रार्थी के बाये जबड़ा, दाहिने हाथ के छोटी उंगली में चोट आया है। जिसका ईलाज सीएचसी अर्जुंदा में कराया है, रितेश उर्फ गोरिया एवं उसके अन्य साथी द्वारा शासकीय चिकित्सा कर्मचारी जानते हुए भी प्रार्थी के साथ मारपीट कर चोंट पहुंचाये है। घटना को स्टाप नर्स कु0 नीलम ध्रुव व श्रीमती धामिनी देशमुख देखे सुने है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी का कथन लेकर घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार कर प्रार्थी के आयी चोंटों का एक्स-रे रिपोर्ट आने पर दाहिनें हाथ फ्रेक्चर होना बताये जाने एवं शासकीय चिकित्सा कर्मचारी होने से प्रकरण में धारा 221, 132, 117 (2),121(2) बीएनएस छ0ग0 चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान अधि0 2010 की धारा 3 पर प्ररकण में जोडी गई। प्रकरण सदर के आरोपी का पता तलाश करने टीम रायपुर रवाना की गई। जो जरिये मुखबीर सूचना पर से आरोपी रितेश उर्फ गोरिया को पकड कर थाना लाया गया जिसे पुछताछ कर मेमोरेण्डम कथन के आधार पर आरोप द्रिवेश उर्फ डम्पी देवांगन का अपराध में शामिल होना एवं घटना कारित करना पाये जाने पर प्रार्थी से पहचान कार्यवाही करा कर आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा का सबुत पाये जाने पर दिनांक 20.09.2024 को गिर0 किया गया। गिर0 की सूचना परिजनों को दी गई है व जुर्म अजमानतीय होने एवं आरोपियों के अपराधिक रिकार्ड होने से ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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