



बालोद
बालोद नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी अटल दुबे; प्रतिष्ठान दुबे कृषि केंद्र मधु चौक बालोद से उसके पूर्व परिचित नन्दू निषाद, निषाद कृषि केंद्र पाहन्दा देवरी तहसील डौंडी लोहारा जिला बालोद, अपनी निजी आवश्यकता बताकर अटल दुबे से बतौर उधार तीन लाख बीस हजार(320000) रुपये लिया था और कुछ समय बाद लौटा दूंगा बोला था मगर बार बार रकम वापसी की मांग करने पर भी केवल समय ही देता था।
अटल दुबे के बार बार कहने पर उन्होंने तीन लाख बीस हजार का चेक जिला सहकारी केंद्रिय मर्यादित बैंक का चेक यह कह कर दिया की इसे तारिक से पंद्रह दिन बाद लगाना परंतु उस चेक को खाते में पैसा न होने के कारण दुबे ने एक माह बाद भुकतान हेतु लगाया तब भी खाते में पैसा नही था और चेक बाउंस हो गया । जब भुगतान प्राप्त नही हुवा तो तब अटल दुबे ने अपने निजी वकील राहुल दुबे से सम्पर्क किया, तब राहुल ने कोर्ट केस करने को कहाँ परंतु दुबे ने कई बार निषाद को संपर्क किया। तो वो निषाद बोला कि जो करना है कर लो मन होगा तो दूंगा इस पर अटल दुबे ने अपने वकील राहुल के द्वारा नोटिस भेजा व भुगतान प्राप्त नही होने पर धारा 138 अधिनियम के तहत एक परिवार पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोद के न्यालय में पेश किया गया जिसमे कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुवे एवम परिवादी के अधिवक्ता राहुल दुबे विधि के समस्त तर्कों से सहमत होते हुवे नंद कुमार निषाद को दोषी पाया गया और प्रतिकर राशि तीन लाख पचास हजार रुपये अटल दुबे को लौटने और छः माह की कारावास की सजा सुनाई एवं इस राशि पर जब तक केस चला उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक से भुकतान करने का आदेश दिया गया उक्त फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्यामवती मरावी मैडम के द्वारा सुनाया गया। उक्त फैसले पर अन्य वकीलों ने लम्बी लड़ाई के बाद विजय होने पर राहुल, दुबे को बधाई दिए।
बालोद से अमजद चौहान की रिपोर्ट