



Balod
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के द्वारा एक के बाद एक सहारा इंडिया कम्पनी के विरुद्ध बड़ा और ताबड़तोड़ फैसला, प्राप्त जानकारी के अनुसार उपभोक्ता नयापारा बालोद निवासी मनोज अथभैया के द्वारा अपने बेटी को उच्च शिक्षा (ड्रॉक्टर) के लिये सहारा इंडिया के योजनाओ में अपनी रोजी मजदूरी के गाढ़ी कमाई को, इनके लोक लुभावाने ब्याज के चक्कर मे पड़ कर 156000 रु जमा किया था, परिपक्वता तिथि के बाद उपभोक्ता अपने परिवार को बता कर गया कि, आज उसकी मेहनत पसीने की कमाई की सहारा इंडिया में जमा रकम मिलने वाली है, अब मेरी बेटी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर लेगी और हम सब गरीबों की सेवा करेगी …परन्तु समय का तकादा कुछ और था, वहां जाने पर पता चला कि आप अपनी रकम को फिक्स में जमा कर दे, नगद भुगतान नही किया जा रहा है, नही तो कोई रकम नही मिलेगी, 😭 पीड़ित उपभोक्ता अपने घर जाने से डर रहा था कि, क्या जवाब दूंगा घर मे ? उन्हें अचानक अपने अधिवक्ता भेषकुमार साहू का याद आया, और उससे संपर्क करने पर अधिवक्ता साहू ने उसे आश्वस्त किया कि, देर होगी पर आपको न्याय जरूर मिलेगा, आपके मेहनत पसीने की रकम को डूबने नही दूंगा, अधिवक्ता भेषकुमार साहू के द्वारा उपरोक्त फोरम में सहारा इंडिया कंपनी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति सहित, जमा राशि, व्याज सहित, वापस दिलाये जाने हेतु दावा पेश कर विधि संगत तर्क पेश करने पर विद्वान न्यायाधीश/अध्यक्ष लवकेश कुमार बघेल के द्वारा आदेश पारित कर उपरोक्त मूल रकम के अलावा व्याज और क्षतिपूर्ति रकम सहित, कुल रकम 2,48,800 रु का भुगतान मनोज अठभैया को 30 दिवस के भीतर करने का आदेश पारित किया है। उपरोक्त निर्णय से सपने पूरे होते देख कर जहाँ नयापारा बालोद और मुक्तिधाम नगर भिलाई में खुशियां मनाई गई, वही अधिवक्ता साहू को उनके घर जा कर मिठाई खिला कर बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।
बालोद से अमजद चौहान की रिपोर्ट