ब्रेकिंग न्यूज़ – उपभोक्ता फोरम बालोद ने किया शिकायत आवेदन को ख़ारिज

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बालोद के द्वारा पारित आदेशानुसार शिकायतकर्ता श्रीमती टिकेश्वरी कुल्हारे के द्वारा अनावेदक महादेव कंट्रक्शन एंड पार्थ कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत की थी कि, उनके मकान निर्माण में अनावेदक ने सेवा में गंभीर कमी किया है, मकान के प्लास्टर उचित नहीं है, रो मटेरियल गुणवत्ता हीन हैँ, तथा मकान निर्माण अधूरा हैँ, इस कारण से पंजीकृत इंजीनियर श्रीवास्तव से उपरोक्त अपूर्ण कार्यों के संबंध में एस्टीमेट बनाए जाने पर 5 लाख रुपया लगभग कि लागत आना बताया गया था, इन्हीं आधार पर अनावेदक के विरुद्ध परिवाद फोरम मे पेश की थी,….अनावेदक के द्वारा उपरोक्त शिकायत का जवाब पेश करते हुए अधिवक्ता “भेष कुमार साहू” के द्वारा बताया गया था कि शिकायतकर्ता ने बिना किसी कारण के वर्ष 2020 मे निर्माण कार्य को बंद करा दी थी और बकाया रकम का भुगतान नहीं की थी, कोरोना कल समाप्त होने पर पुनः मकान निर्माण कार्य चालू करने के लिए दबाव बनाने लगी जब तक की बाजार सामान्य होने से मकान निर्माण सामग्री के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी, उपरोक्त बड़े हुए मूल्य की अतिरिक्त मांग करने पर शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान करने से इंकार किया और उल्टा राजमिस्त्री कल्याण संघ बालोद मे शिकायत करने पर एक सलाहनामा तैयार किया गया, जिसके अनुसार डेढ़ लाख रुपया शिकयतकर्ता के द्वारा अनावेदक को भुगतान करने पर उनके निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा, इस प्रकार से उभय पक्षकर गण के मध्य लेन देन का विवाद हैँ,सेवा मे कमी का कोई विवाद नहीं है,……टिकेश्वरी के द्वारा माननीय फोरम बालोद मे परिवाद पेश की थी, जिसे न्यायलय ने शिकायत लेन देन से संबंधित होने से फोरम मे चलने योग्य नहीं होना मानते हुए परिवाद को निरस्त की है,*
*उपरोक्त निर्णय पर सिविल कांट्रेक्टर तथा इंजीनियरों ने अधिवक्ता साहू को बधाई शुभकामनाएं दी*

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